RJD MLC सुनील सिंह के परिवार पर चार्जशीट, पत्नी और बेटे पर चना दाल सप्लाई के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप
सुनील सिंह पत्नी बेटे पर चार्जशीट
निष्कर्ष भारत संवाददाता- पटना में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के परिवार से जुड़े एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत चना दाल की सप्लाई के नाम पर कथित धोखाधड़ी और रकम नहीं लौटाने के मामले में गर्दनीबाग थाना पुलिस ने उनकी पत्नी वंदना सिंह और बेटे यशस्वी सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों को सही पाए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।
चना दाल सप्लाई के नाम पर पैसे लेने का आरोप
यह मामला पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की मगध विहार कॉलोनी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता मेघा आशा एंटरप्राइजेज की प्रोपराइटर हैं और फल, सब्जी तथा खाद्यान्न के कारोबार से जुड़ी हैं। व्यापार के सिलसिले में उन्होंने जय माता दी कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड से भारत चना दाल खरीदने के लिए संपर्क किया था।
शिकायत के अनुसार, दाल की आपूर्ति के लिए समिति के खाते में 23.65 लाख रुपये जमा कराए गए। आरोप है कि रकम लेने के बाद निर्धारित मात्रा में चना दाल की सप्लाई नहीं की गई और पैसे भी वापस नहीं किए गए।
वंदना सिंह के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट
मामले में वंदना सिंह पर समिति के जरिए रकम लेने और उसके बाद दाल की आपूर्ति नहीं करने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता ने 1 जून 2025 को गर्दनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान लेनदेन और शिकायत से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की गई। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को सत्य पाया गया, जिसके आधार पर चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई है।
बेटे यशस्वी सिंह पर भी लगा आरोप
इस मामले में एमएलसी सुनील कुमार सिंह के बेटे यशस्वी सिंह का नाम भी सामने आया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सारण फल-सब्जी कृषक स्वावलंबी सेवा समिति लिमिटेड के अध्यक्ष यशस्वी सिंह से भी भारत चना दाल की सप्लाई को लेकर संपर्क हुआ था।
आरोप है कि दाल की आपूर्ति के नाम पर उनसे 3.71 लाख रुपये लिए गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि रकम देने के बावजूद सामान की आपूर्ति नहीं की गई। इस मामले को भी पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया।
कुल रकम करीब 27 लाख रुपये
शिकायत में सामने आए दोनों लेनदेन को मिलाकर रकम करीब 27.36 लाख रुपये बताई गई है। एक मामले में 23.65 लाख रुपये और दूसरे मामले में 3.71 लाख रुपये दिए जाने का उल्लेख है।
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शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि रकम लेने के बाद दाल उपलब्ध नहीं कराई गई और भुगतान की गई राशि वापस भी नहीं की गई। इसी आधार पर धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगाए गए थे।
1 जून 2025 को दर्ज हुई थी FIR
इस पूरे मामले की शुरुआत 1 जून 2025 को हुई प्राथमिकी से हुई। शिकायतकर्ता मेघा ने गर्दनीबाग थाने में आवेदन देकर कथित लेनदेन और दाल की सप्लाई नहीं होने की जानकारी पुलिस को दी थी।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने संबंधित पक्षों से पूछताछ की और उपलब्ध दस्तावेजों तथा लेनदेन से जुड़े तथ्यों की जांच की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
कोर्ट ने लिया मामले का संज्ञान
पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने मामले का संज्ञान लिया है। इसके बाद वंदना सिंह और यशस्वी सिंह को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
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पीड़िता के पति मनीष सिंह यादव के मुताबिक, पुलिस की ओर से चार्जशीट पेश किए जाने के आधार पर अदालत ने दोनों को हाजिर होने का समन भेजा है।
पुलिस जांच में क्या सामने आया?
पुलिस के अनुसंधानकर्ता ने अपनी जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को सत्य पाए जाने की बात कही है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
हालांकि, चार्जशीट दाखिल होना किसी व्यक्ति के दोषी साबित होने के बराबर नहीं है। मामले में अंतिम फैसला अदालत की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
अब अदालत की प्रक्रिया पर नजर
चार्जशीट दाखिल होने और कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। दोनों आरोपितों को अदालत में उपस्थित होना है। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई और कानूनी कार्रवाई होगी।
भारत चना दाल की सप्लाई से जुड़े इस मामले में करीब 27 लाख रुपये के लेनदेन का आरोप है। अब पुलिस जांच के बाद मामला अदालत तक पहुंच चुका है और आगे की कार्रवाई न्यायालय में होगी।
भूमि आर्या की रिपोर्ट
